केरल ने जारी की ‘सालभर’ के लिए ‘कोरोना सेफ्टी गाइडलाइंस’, ‘मास्क’ नहीं पहनने पर 10 हजार का ‘जुर्माना’, जानें नई गाइडलाइन्स

नई दिल्ली : ऑनलाइन टीम – देश में जारी कोरोना संकट के बीच केरल की पिनरई विजयन सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों को एक साल तक पालन करना जरूरी बनाया है। केरल सरकार ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के लिए सुरक्षा नियम अगले एक साल तक लागू रहेंगे। पब्लिक और सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क या फेस कवर पहनना उन नियमों में से एक है, जिनका पालन करना जरूरी होगा।
ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही महामारी रोग अधिनियम के तहत एक साल के लिए अनिवार्य रूप से थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या फेस कवर पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग, उन नियमों में से हैं जो अनिवार्य होंगे। वर्कप्लेस पर भी मास्क पहनना होगा और हर जगह 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। केरल सरकार ने रविवार को राज्य आपदा महामारी अधिनियम (स्टेट एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस) को संशोधित किया है जो जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने राज्य में Covid-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है। नए संशोधनों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही उसे दो साल की जेल की सजा भी हो सकती है।
ये हैं नई गाइडलाइन्स –
– सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों, वाहनों और उन स्थानों पर जहां लोग इकट्ठा होते हैं, वहां मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है
– हड़ताल, धरना, मार्च और विरोध प्रदर्शन को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। यदि अनुमति मिल जाती है, तो केवल 10 लोग भाग ले सकते हैं।
– सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों और फुटपाथों में थूकना प्रतिबंधित है
– सार्वजनिक स्थानों और आयोजनों में हर समय छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए।
– दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एक समय में 25 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए।
– व्यापार मालिकों को दुकान में प्रवेश करने से पहले ग्राहकों द्वारा उपयोग के लिए सैनिटाइज़र उपलब्ध कराना चाहिए।
– विवाह कार्यों के लिए एक बार में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। सभी को मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए।
– अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
– संशोधन एक वर्ष के लिए या एक नया आदेश जारी होने तक मान्य होगा।