पति के वेतन का 30 फीसदी पत्नी को हिस्सा मिलना चाहिए : हाईकोर्ट 

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नई दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन – महिलाओं को लेकर कई अच्छे निर्णय ले चुके हाईकोर्ट ने एक बार फिर से महिलाओं को राहत देने वाला निर्णय लिया है. एक महिला दवारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय लिया ह । इस बार कोर्ट ने कमाई के वितरण का फार्मूला निश्चित किया ह । कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला के पति के वेतन पर कोई निर्भर नहीं है तो पत्नी को वेतन का 30% हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसे में अब महिलाओं को अपने अधिकार के ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़नी होगी।
महिला की 7 मई 2006 को शादी हुई
एक महिला दवारा कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये निर्णय सुनाया है । इस महिला की 7 मई 2006 को शादी हुई थी.  उसका पति सीआरपीएफ में निरीक्षक है । 15 अक्टूबर 2006 में दोनों का तलाक हो गया था. इसके बाद महिला ने भरण पोषण के लिए याचिका दायर की थी । इसके अनुसार पति की कमाई का 30% रकम महिला के भरण पोषण के लिए देने का कोर्ट ने निर्णय सुनाया ह । इस फैसले को महिला के पति दवारा चुनौती दिए जाने के बाद इस रकम को 15% कर दिया गया थ । लेकिन महिला ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । इस आप आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला को भरण पोषण के लिए 30% रकम देने का आदेश पति को दिया है ।
कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा 
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने महिला के बैंक खाते को लेकर जानकारी मांगी थी । खाते में पैसे कहां से आये इस पर सवाल किया था । महिला ने बताया कि खर्च के लिए उसके पिता पैसे देते है महिला की 7 मई 2006 को शादी हुई इसके बाद कोर्ट ने पति को महिला के भरण पोषण के लिए 30% रकम देने का फैसला सुनाया।
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