प्रदूषण फैलाने वाले अब पांच साल के लिए जेल जाएंगे, एक करोड़ तक जुर्माना भी देना होगा

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नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम – प्रदूषण फैलाने वाले सावधान..अब अगर आपने प्रदूषण फैलाया तो 5 साल की सजा हो सकती है। करोड़ों रुपये तक का जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को एक अध्यादेश के माध्यम से वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए इस आयोग के लिए मंजूरी दे दी है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर और इससे सटे राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और उसको मॉनिटर करने के लिए एक आयोग (कमीशन) बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन के साथ-साथ केंद्र सरकार, एनसीआर के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी प्रतिनिधि भी होंगे। यह कमीशन एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जगह लेगा। इस कमीशन के तहत होने वाली सभी कार्रवाई को सिर्फ एनजीटी में चुनौती दी जा सकेगी। कमीशन का हैडक्वार्टर दिल्ली में होगा और इसके आदेश को सिर्फ एनजीटी में ही चुनौती दी जा सकेगी। आयोग के किसी भी अधिकारी को उसके कार्य में बाधा पहुंचाने और आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया की संहिता लागू होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को पराली जलाने पर रोक के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी के लिए रिटायर जस्टिस की कमिटी बनाने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया था कि पराली जलाने से रोकने और एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक समग्र कानून लाने जा रही है।

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