गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन को कर्ज देने पर बैंकों पर कार्रवाई होगी : पीएमआरडीए  

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पुणे :  पुलिसनामा ऑनलाइन – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की सीमा में गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस को कर्ज नहीं देने का निर्देश पीएमआरडीए ने बैंकों के साथ निजी वित्तीय संस्थाओं को दिया है। पीएमआरडीए ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस को कर्ज देने पर उक्त संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस पर लगाम लगाना जरूरी है

गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस को आसानी से कर्ज मिल जाने से बड़े पैमाने पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन के तहत फ्लैट्स, दुकानों की खरीद बिक्री होती है। इन गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस पर लगाम लगाना जरूरी है। गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन न हो इसका ध्यान रखने के लिए पीएमआरडीए के कमिश्नर विक्रम कुमार ने विशेष मुहिम शुरू की है। इसके तहत जनजागृति करने वाली पॉलिसी पीएमआरडीए ने लागू की है। इसके मद्देनजर पीएमआरडीए ने कदम उठाए हैं।

कर्ज उपलब्ध कराना उन्हें प्रोत्साहन देने जैसा 

पुलिस सुपरिंटेंडेंट सारंग आवाड़ ने इस संबंध में कहा कि गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन को वित्तीय कर्ज उपलब्ध कराना उन्हें प्रोत्साहन देने जैसा है। गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन के ढहने पर निर्माण कराने वाले पर केस दर्ज किया जाता है। राजस्व का बोझ बढ़ने के साथ बैंक का कर्ज डूबने की भी आशंका रहती है। ऐसे में नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए कर्ज मंजूर करने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स देखना बहुत जरूरी है।

पीएमआरडीए के अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद पाठक ने इस संबंध में कहा कि पीएमआरडीए की सीमा में कंस्ट्रक्शन को मंजूरी देते समय बैंकों को देखना होगा कि संबंधित कंस्ट्रक्शन को पीएमआरडीए की मंजूरी है या नहीं। इसकी जांच कर लें। कंस्ट्रक्शन के नक्शे की भी जांच करें। साथ ही अन्य कागजातों की भी जांच कर लें।

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