जल्द बढ़ेगी तंबाकू सेवन की उम्र, स्वास्थ्य मंत्रालय लेने जा रहा है ‘यह’ कड़ा निर्णय

0

नई दिल्ली: पोलिसनामा ऑनलाइन –  देश में प्रतिदिन तंबाकू सेवन और इसकी बिक्री में वृद्धि दर्ज हो रही है. लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि तंबाकू का सेवन करने वालों में युवाओं की संख्या तेज गति से बढ़ रही है. इसकी रोकथाम करने के लिए केंद्र सरकार बढ़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के प्रावधानों को सख्त बनाने पर विचार कर रहा है।

अगर इससे संबंधित कानून प्रभाव में आ जाता है, तो देश में तंबाकू सेवन की उम्र 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी. साथ ही वर्तमान (200 रुपए) जुर्माने में भी वृद्धि संभव है. यही नहीं पैरेंट्स भी अपने छोटे बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट खरीदने नहीं भेज सकेंगे.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ने हाल ही में इसं संदर्भ में बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण के लिए कानूनी सुधार हेतु एक विधि उप-समूह गठित किया गया है.

अधिकारी ने आगे बताया कि निगरानी तंत्र के अंतर्गत विनिर्माण इकाई में तंबाकू उत्पादों पर एक बार कोड लगाया जाएगा. इसके जरिए प्रवर्तन एजेंसियों यह पता लगा सकेगी कि प्रोडक्ट कानूनी है और इस पर उचित कर टैक्स दिया गया है या नहीं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान सीओटीपीए कानून के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना, एजुकेशन कैम्पस के 100 गज की सीमा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने और 18 साल से कम आयु के शख्य को तंबाकू उत्पाद बेचने की मनाही है।

You might also like
Leave a comment