दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला..लॉकडाउन में फीस नहीं वसूल पाएंगे निजी स्कूल, कानून जुर्म होगा यह  

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नई दिल्ली . पोलिसनामा ऑनलाइन – दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि लॉकडाउन में अब दिल्ली का कोई भी निजी स्कूल फीस वसूल नहीं करेगा। साथ ही स्कूलों को अपने यहां के कर्मचारियों को समय पर वेतन भी देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम उन्होंने लगातार मिल रही संबंधित शिकायतों को देखते हुए उठाया है। उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रबंधक लोगों से तीन महीने का फीस जमा करने के लिए कह रहे थे। इस स्थिति में ऐसा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आना चाहिए।

ऑनलाइन क्लास वालों को भी चेतावनी : सिसोदिया ने कहा कि कई जगह से शिकायत मिल रही है कि स्कूल एनुअल चार्ज (वार्षिक फीस) ले रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज (बस का किराया) ले रहे हैं जबकि इस समय ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रहा हैं। अगर स्कूल फीस के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद करती है तो कड़ी कार्रवाई होगी।

देश का पहला राज्य- निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं वसूलने का नियम लागू करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। फीस को लेकर देश के अन्य जगहों पर भी शिकायत आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। सिसोदिया ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल सिर्फ छात्रों से मासिक रूप से ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे।

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