Big News : मध्य प्रदेश में ESMA लागु, मुख्यमंत्री ने की घोषणा, जानें क्या होता है एस्मा

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भोपाल : पोलिसनामा ऑनलाइन – कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बुधवार से राज्य में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट (ESMA) लागू करने की घोषणा की है। यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद दी। बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों के मारपीट और अभद्रता करने के भी मामले सामने आए हैं।

इसके तहत अब अति आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी अवकाश या हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस कानून के लागू होने के बाद सरकार को हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए कई प्रकार के अधिकारा प्राप्त हो गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 229 मामले सामने आए हैं जबकि इस बीमारी से राज्य में अब तक 13 लोगों की जान गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी –
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नागरिकों के हित को देखते हुए #COVID19outbreak के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्यप्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज़ मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services Management Act) जिसे ESMA या हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।’

जानें क्या होता है एस्मा –
एस्मा एक कानून है , जो संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इसे 1968 में लागू किया गया था। हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून लगाया जाता है। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्र या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है। यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है। कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

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