PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! EPFO ने डेट ऑफ़ बिर्थ में बदलाव करने के लिए जारी किया नया निर्देश

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नई दिल्ली : पोलिसनामा ऑनलाइन – पीएफ खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ ) ने पीएफ सदस्यों को अपने जन्म रिकार्ड ठीक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं।  यानि की अब आप अपने पीएफ अकाउंट में अपनी डेट ऑफ़ बिर्थ में बदलवा कर सकते है। इसे ऑनलाइन सेवाओं द्वारा ठीक कर सकते है। ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफओ जन्म तिथि के रिकार्ड को ठीक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने फील्ड अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं और इस प्रकार, सुनिश्चित किया कि उनका यूएएन केवाईसी हुआ हो।

ईपीएफओ के नए निर्देश के अनुसार –
आधार में दर्ज जन्म की तिथि को वेरीफाईड माना जायेगा वही तिथि आपके पीएफ अकाउंट में दर्ज होनी चाहिए। उसी को जन्म की वैध तिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा। पीएफ ग्राहक जन्म तिथि में बदलाव करने के लिए तथा वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। यह ईपीएफओ को यूआईडीएआई के साथ तत्काल ऑनलाइन सदस्यों की जन्म तिथि को सत्यापित करने में सक्षम बनाएगा।

ईपीएफओ ने कोरोना पर काबू पाने में अपने पीएफ संचयों से गैर वापसी योग्य अग्रिम का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आग्रह करने में वित्तीय संकटग्रस्त पीएफ सदस्यों को सक्षम बनाते हुए अपने फील्ड अधिकारियों को ऑनलाइन आग्रहों के निपटान में तेजी लाने को कहा है।

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