बड़ी खबर : कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस देने पर पाकिस्तान का इनकार
इस्लामाबाद : पुलिसनामा ऑनलाइन – कुलभूषण जाधव केस में एक अपडेट सामने आया है। दरअसल कॉन्सुलर एक्सेस देने के बाद अब पाकिस्तान ने कुलभूषण को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ मोहम्मद फैसल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलेगा।
Dr Mohammad Faisal, Spokesperson, Ministry of Foreign Affairs, Pakistan: There would be no second consular access to Kulbhushan Jadhav. (file pic) pic.twitter.com/zthz4Zewfh
— ANI (@ANI) September 12, 2019
बता दें कि जाधव आतंकवाद, जासूसी के आरोप में 2016 से पाकिस्तान की हिरासत में हैं। वहीं 2017 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि भारत का दावा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी कभी सबूतों के साथ नहीं बताई गई। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद भारत के उप-उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया को जाधव से मुलाकात करने की इजाजत दी गयी थी।
क्या होता है कॉन्सुलर एक्सेस –
किसी देश का व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में बंद है तो उसे कॉन्सुलर एक्सेस के तहत उस देश के राजनयिक या अधिकारी को जेल में बंद कैदी से मिलने की इजाजत दी जाती है। इस दौरान दूसरे देश की जेल में बंद कैदी से उस देश के राजनयिक या अधिकारी को जेल में कैदी से पूछताछ करने का अधिकार मिलता है। जैसे वह पूछ सकते हैं। जिसमें कैसा व्यवहार होता है कैदी के साथ, कैदी क्या चाहता है ऐसे सवाल पूछे जाते है। वियना संधि के अनुच्छेद 36 के मुताबिक, जब किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो जांच और हिरासत में रखे जाने के दौरान कैदी को कॉन्सुलर एक्सेसदेना अनिवार्य है।