BIG NEWS: डीके शिवकुमार ‘केस’ में चिदंबरम वाली ‘दलील’, ‘कॉपी-पेस्ट’ पर SC ने ED की लगाई ‘क्लास’

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नई दिल्ली: पोलिसनामा ऑनलाईन –  कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. आज सुप्रीम कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत रद्द करने के लिए ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने यह फैसला सुनाया.

सुनवाई के दौरान, अदालत ने ED को कड़े शब्दों में यह कहते हुए, उसकी याचिका खारिज कर दी कि, अपने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ठीक से पढ़ने के लिए कहें. हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. साथ ही कोर्ट ने ईडी को चेताया कि, ये देश के नागरिकों को ट्रीट करने का कोई तरीका नहीं है.

आगे जस्टिस नरीमन ने ED को फटकार लगाते हुए कहा कि, आप डीके शिवकुमार केस में पी चिदंबरम वाली दलील पेश कर रहे हैं, जो कॉपी-पेस्ट है और-तो-और इसमें कोई बदलाव भी नहीं किए गए हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ED को डीके शिवकुमार की याचिका को ख़ारिज करने का आदेश दिया.

बता दें कि ईडी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी विश्वसनीय जांच एजेंसी ED द्वारा इस तरह की लापरवाहीपूर्ण जाँच पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है. बता दें कि ED देश के कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की है. वर्तमान में INX मीडिया, रॉबर्ट वाड्रा व डी शिवकुमार केस सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की भी जांच कर रही है. ऐसे में ED द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉपी पेस्ट की दलील पेश करना, निंदनीय व सोचनीय है. साथ ही यह ED की विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े करता है.

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