सीबीडीटी ने लाया नया नियम, अब एक दिन में 10 हज़ार से अधिक कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे

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नई दिल्ली, पोलिसनामा ऑनलाइन – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ) ने इनकम टैक्स कानून में बदलाव किया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अब कैश में 10 हज़ार से अधिक पेमेंट नहीं कर सकते है. इनकम टैक्स एक्ट के 6 DD में बदलाव किया गया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में कैश पेमेंट करने या अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट के जरिये पहले 20 हज़ार तक की पेमेंट कर सकते थे. अब इसकी लिमिट घटाकर प्रति व्यक्ति 10 हज़ार रुपए कर दी गई है. इससे अधिक पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड़ से किया जा सकता है.

नियम 6  ABBA  को एक सितम्बर 2016 से इस प्रावधान तहत जोड़ा गया है, जिससे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के बारे में है. इसमें क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, RTGS, NEFT और भीम के जरिये पेमेंट शामिल है.

इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से करे 10 हज़ार  से अधिक का भुगतान

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स नियम 1962 में बदलाव किया है. नए नियम को अब इनकम टैक्स एक्ट 2020 कहा जाएगा।  इसके तहत एक दिन में एक व्यक्ति कैश के जरिये 10 हज़ार रुपए ही पेमेंट कर सकता है. इससे अधिक पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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