Cinematograph Bill 2021 | अब बच्चों को थिएटर में दिखाना होगा उम्र प्रमाण पत्र

Cinematograph Bill 2021 | Now children will have to show age certificate in theater

मुंबई (mumbai news) : ऑनलाइन टीम- केंद्र सरकार (central government) ने सिनेमैटोग्राफी बिल (Cinematograph Bill 2021) में कुछ संशोधन किए हैं। (Cinematograph Bill 2021) इस संशोधन के अनुसार बच्चों को अपना आयु प्रमाण पत्र (age certificate)  दिखाए बिना सिनेमाघरों में फिल्में देखने की अनुमति नहीं देंगे। केंद्र के इस फैसले का खामियाजा फिलहाल फिल्म निर्माताओं को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा सिनेमा हॉल (cinema hall) के मालिकों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है।

 

क्या है मामला?

 

किसी भी फिल्म को प्रदर्शित करने से पहलेउसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (film certification)  द्वारा मान्यता लेना पड़ता है। सीबीएफसी द्वारा फिल्मों को उनकी गुणवत्ता के अनुसार ग्रेड दियास जाता है। लेकिन अब केंद्र ने पुरानी व्यवस्था में नया बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार अब सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 (Cinematograph Act 1952) में कुछ संशोधन करेगी। संशोधन के बादअधिनियम को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 2021  (Cinematograph Act 2021) कहा जाएगा। अधिनियम में कुल छह संशोधन किए जाएंगे।

 

दर्शकों को अब तीन वर्गों में बांटा जाएगा

पहला संशोधन यह है कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी अगर कोई किसी फिल्म का विरोध करता है

तो उसकी सीबीएफसी एक बार फिर समीक्षा करेगा।

साथ ही सिनेमाघरों में जाने से पहले हर दर्शक को अपना उम्र प्रमाण दिखाना होगा।

क्योंकि दर्शकों को अब तीन वर्गों में बांटा जाएगा।

इसमें 7 साल के नीचे, 13 साल के नीचे और 18 साल के नीचे के दर्शकों में बांटा जाएगा।

 

सिनेमा मालिकों ने भी नाराजगी जताई है

 

इस बीचफिल्म निर्माता केंद्र के नए संशोधन से नाखुश हैं।

इससे निर्माताओं को करोड़ो का नुकसान हो सकता है।

क्योंकि आखिरी वक्त में अगर किसी गाने,

डायलॉग या किसी कलाकार को हटाने का आदेश दिया गया तो यह संभव नहीं होगा।

इसलिए उन्होंने इस कानून का विरोध किया है। निर्माताओं के साथ-साथ सिनेमा मालिकों ने भी नाराजगी जताई है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर निर्माताओं को इस तरह से प्रतिबंधित किया जाता है,

तो उन्हें डर है कि वे सिनेमाघरों के बजाय ओटीटी का विकल्प चुनेंगे