कोरोना वायरस : मुंबई में घर से काम करने का आदेशग तो नागपुर में लगा धारा 144

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मुंबई, 17 मार्च – कोरोना के जानलेवा कहर ने हर सिस्टम को प्रभावित किया है. पहले ही महाराष्ट्र में स्कूल, कॉलेज, माल और तमाम भीड़भाड़ वाली जगह बंद कर दिए गए है।  अब ऑफिस में काम करने वाले लोगों को भी घर से ही काम करने के निर्देश दिए गये है।  कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है. यहाँ अब तक 39 मामले सामने आ चुके है।  इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी ) ने भी अपनी कमर कस ली है।  बीएमसी ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगो से गैर जरुरी रूप से घरो से बाहर निकलने और पब्लिक प्लेस में नहीं जाने की सलाह दी है।

इस एडवाइजरी में प्राइवेट कंपनियों को अपने ज्यादा से ज्यादा से कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का निर्देश दिया है।  बीएमसी ने कहा है कि भारत सरकार ने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है।  इन आदेशों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी करवाई की जाएगी। इससे जुड़े दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वालो को कानून 1897 के तहत 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है।  मुंबई पुलिस पहले ही ग्रुप टूर पर रोक लगा दी है।
नागपुर में धारा 144 लागू

नागपुर में पुलिस ने नोटिस जारी कर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए धारा 144  लगा दी है।  पुलिस ने नोटिस में कहा है कि देश और दुनिया में कोरोना वायरस फ़ैल रहा है और यह एक संक्रामक बीमारी है।  इसके रोकथाम के लिए धारा 1897 लागू कर दिया गया है. ऐसे में कोई लोगों की भीड़ जमा करते है तो उनके खिलाफ करवाई की जाएगी।

 

नोएडा पुलिस ने जारी किया संदेश

नोएडा पुलिस ने वायरल संदेश जारी कर कहा है कि अगर किसी के घर के दरवाजे या कॉलोनी के गेट पर कुछ लोग समूह में पहुंचते है और वह खुद को सरकारी कर्मचारी बताये तो सावधान हो जाए. वह कह  सकते है कि वह सरकार की  तरफ से एंटी कोरोना का छिड़काव  के लिए आये है।  लेकिन आप इन लोगो पर विश्वास नहीं करे. संभव है कि कुछ लोग इस मुसीबत की घडी में किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे.
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