पुणे में शराब की दुकानें खोलने के लिए जिला अधिकारी ने दिए अनुमति! इतने बजे तक खुले रहेंगे वाइन और बियर शॉप

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पुणे  : पोलिसनामा ऑनलाइन – लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। इसके तहत अब शहर में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति है। इससे पहले पुणे में शराब की बिक्री को लेकर बहुत कुछ अफ़वाए चल रही है। हालांकि अब प्रशासन ने शराब की बिक्री को लेकर एक बड़ी घोषणा की है।

 

एक ओर जहां राज्य सरकार ने शराब की बिक्री पर फैसला लिया, वहीं पुणे में शराब बेचने की अनुमति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि, कलेक्टर नवल किशोर राम ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया था। नतीजतन, भ्रम की स्थिति थी कि क्या शराब की दुकानें खोलनी हैं क्योंकि जिला कलेक्टर ने खुद अभी तक आदेश जारी नहीं किया था। हालांकि शहर में आखिरकार शराब बेचने की अनुमति दे दी गई है।

 

 

 

पुणे में शराब की बिक्री के संबंध में जिला कलेक्टर ने आज एक आदेश जारी किया है। पुणे में कंटेटमेंट जोन को छोड़कर शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। शराब की दुकानें, बीयर की दुकानें खुलने जा रही हैं। दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए सशर्त अनुमति दी गई है। हालांकि, शहर में रेस्तरां बार बंद रहेंगे, जिला कलेक्टर ने आदेश दिया है।

इससे पहले पुणे के  महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब पुणे शहर का केवल 10% हिस्सा कोरोना प्रतिबंधित होगा। शेष 90 प्रतिशत पर लॉकडाउन प्रतिबंध आज से हटा दिया गया है। प्रत्येक गली में 5 दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन, पुणेकरों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, उन्होंने ऐसा सूचित किया था।

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