घर पर ही मनानी होगी ईद…लॉकडाउन 4.0 में ईदगाह-मस्जिद में जमा होने की इजाजत नहीं

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 4.0 सोमवार से शुरू होगा और 31 मई तक लागू रहेगा। इस बार लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन उन रियायतों के साथ शर्तें लगाई गई हैं। इस दौरान देशभर में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। अगले हफ्ते ईद का त्यौहार है। इस दौरान किसी को ईदगाह या मस्जिद में जमा होने की इजाजत नहीं होगी।

इस बार ऐसी व्यवस्था : देश में कोरोना को लेकर पांच जोन बनाने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन 4.0 के दौरान धार्मिक स्थलों के अलावा जिम, स्वीमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे। साथ ही रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी-अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवर की इजाजत दी गई है। इस लिहाज से मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी।

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