महिलाओं को ‘आत्मसम्मान’ दिलाने वाले ‘ट्रिपल तलाक बिल’ की क्या है खास बातें, जानें

0

पोलिसनामा ऑनलाईन – देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए कल (मंगलवार) का दिन कभी न भुलाने वाला दिन बन गया है. अरसों बाद आज वे आजादी की साँस ले सकती हैं. हमेशा उनके सर पर मंडराने वाले ‘तलाक,तलाक,तलाक’ के डर से मुक्ति मिल गई है. कल राज्यसभा में पास हुए मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक ने भविष्य में कई घरों को टूटने से बचा लिया है.

पहले यह बिल लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्य सभा के लिए इसकी राह कठिन बताई जा रही थी. लेकिन राज्य सभा में भी इसे मंजूरी मिल गई है. कल राज्यसभा में तत्काल ट्रिपल तलाक बिल के सपोर्ट में 99 और उसके खिलाफ में 84 वोट मिले थे. अब इस बिल को कानून में तब्दील करने के लिए राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की हरी झंडी मिलने का इन्तजार है. हालांकि मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी इसमें रोड़ा डालने की तैयारी में है. कट्टरपंथियों द्वारा इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का दावा किया जा रहा है.

एक तरफ यह बिल मुस्लिम महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने की उम्मीद दे रहा है, वहीं कुछ मौलानाओं को यह खटक रहा है.

ऐसा क्या ख़ास है इस बिल में जो मुस्लिम महिलाओं को नया जीवन देने वाला है. जानते हैं-

1)      पुलिस तीन तलाक देने वाले को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन महिला को खुद शिकायत करनी होगी.

2)      महिला के खून के रिश्तेदार भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं,  लेकिन पड़ोसियों या अजनबियों द्वारा शिकायत नहीं की जा सकती.

3)      मौखिक, लिखित, व्हाट्सएप पर तलाक के लिए तीन साल की सजा हो सकती है.

4)      पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद, आरोपी को तत्काल जमानत दी जा सकती है.

5)      यदि महिला राजी है, तो मजिस्ट्रेट इस मामले को समझदारी से हल करने की अनुमति देगा.

6)      पीड़िता गुजारा-भत्ता मांग सकती है.

7)      गुजारा-भत्ता कर रकम कितनी होगी? यह जज तय करेंगे.

8)      अगर पीड़ित के बच्चे समझदार नहीं हैं, तो न्यायाधीश तय करेगा कि उनकी हिरासत किसके पास है

9)      तत्काल ट्रिपल तलाक से निपटने के लिए भारत दुनिया का 21 वां सबसे बड़ा देश है.

10)   10. भारत, मिस्र, सूडान, श्रीलंका, इराक, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, यूएई, बांग्लादेश और यहां तक कि पाकिस्तान में भी ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध है.

You might also like
Leave a comment