पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – FIR On Unauthorized School In Loni Kalbhor Pune | पुणे, पिंपरी-चिंचवड, जिले के ग्रामीण भाग में अवैध स्कूलों का मुद्दा दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है. कुछ दिन पहले जिला परिषद के प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पुणे, पिंपरी चिंचवड और जिले के ग्रामीण भागों को मिलाकर 49 स्कूलों के अवैध होने की घोषणा की थी. इसके बाद पिंपरी चिंचवड के दो स्कूलों पर सोमवार 15 जुलाई को केस दर्ज किया गया. इसके बाद कदमवाक बस्ती के रामदरा सिटी स्कूल पर केस दर्ज किया गया है.
रामदरा सिटी स्कूल के संस्थापक मल्हारी कोलपे (नि. लोणी स्टेशन, ता. हवेली), मुख्याध्यापक संभाजी कोली (नि. संभाजीनगर, लोणी कालभोर) के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 34 के साथ बालकों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया है. इसे लेकर ज्ञानदेव आबाजी खोसे (उम्र-55, नि. श्री गणेश सोसायटी, वाघोली, पुणे) ने मंगलवार 16 जुलाई को लोणी कालभोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ओमधुंदी एजुकेश फाउंडेशन संस्था की कदमवाक बस्ती में रामदरा सिटी नामक स्कूल है. जून 2023 से संदिग्धों ने सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी नियम व शर्तों का पालन न करते हुए रामदरा सिटी स्कूल खुला रखा. साथ ही स्कूली अधिकृत होने की बात अभिभावकों को बताकर विद्यार्थियों को अवैध रुप से स्कूल में प्रवेश देकर फीस वसूल की. विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट व अन्य शैक्षणिक कागजात कब्जे में लेकर सरकार, विद्यार्थी व अभिभावकों से ठगी की. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इस बीच चिंचवड के चिंचवडेनगर के लिटिल स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल और चिंचवड के लिंक रोड के ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल इन दो अवैध स्कूल पर चिंचवड पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(2), 336(3) के तहत केस दर्ज किया गया है.
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