शास्तिकर छोड़ मूल प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने की मिली आजादी

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पिंपरी चिंचवड़ के हजारों लोगों को मिली राहत

पिंपरी : पोलिसनामा ऑनलाइन – एक हजार वर्ग फीट क्षेत्र तक के अवैध निर्माण कार्यों को शास्तिकर (अवैध निर्माणों से प्रॉपर्टी टैक्स के तीन गुना दंड) के दायरे से अलग करने का फैसला हो गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर ने निवासी एक हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल तक अवैध निर्माण कार्य पर शास्तिकर माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही शास्तिकर छोडकर मूल प्रॉपर्टी टैक्स की रकम अपने क्षेत्रिय कार्यालयों में जाकर जमा करने की सहूलियत भी दी है। लोग टैक्स का भुगतान ऑनलाइन भी केर सकते है।

इस बारे में मनपा आयुक्त ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें साफ किया गया है कि 1 अप्रैल 2008 से जिन अवैध निर्माण कार्य धारकों से शास्तिकर 2012-13 से वसूला जा रहा था। उसे राज्य सरकार के आदेशानुसार माफ किया गया है। 1000 वर्ग फीट तक क्षेत्र के अवैध निर्माण कार्य के लिए पूर्ण शास्तिकर माफ किया गया है। जबकि 1001 से 2000 वर्ग फीट तक क्षेत्र के अवैध निर्माणों के लिए 50 फीसदी शास्तिकर चुकाना होगा। 2001 से अधिक अवैध निर्माणों के शास्तिकर के बारे में अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अब शास्तिकर की रकम छोडकर मूल प्रॉपर्टी टैक्स की रकम चुकाई जा सकती है।

आपको बताते चलें कि शास्तिकर की वजह से मूल प्रॉपर्टी टैक्स की रकम नागरिक नहीं भर रहे थे। इसका परिणाम यह निकला कि मनपा की तिजोरी खाली होते चली गई और कोरोना महामारी संकट में पालिका भी आर्थिक संकट के दौर से गुजरने लगी। आयुक्त श्रावण हर्डीकर ने शहर के नागरिकों के लिए एक अभय योजना की भी घोषणा की है। अगर कोई प्रॉपर्टी धारक 1 जून 2020 से 31 जून 2020 तक अब तक प्रलंबित (शास्तिकर छोडकर) मूल टैक्स की रकम वन टाईम जमा करता है तो दंड की 90 प्रतिशत रकम माफ की जाएगी। केवल 10 प्रतिशत दंड की रकम ही भरना होगा। यह अभय योजना 31 मई तक ही थी लेकिन एक महिने यानि 30 जून 2020 तक बढायी गई है।

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