खुशखबरी ! घर मालिक की मनमानी पर लगा लगाम, किरायेदारों की सुविधा के लिए सरकार ने उठाया ‘यह’ बड़ा कदम

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नई दिल्ली : पुलिसनामा ऑनलाईन – अगर आप भाड़े के घर में रहते है तो  आपका दवाब कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है । घर मालिक अब घर का भाड़ा अचानक से नहीं बढ़ा सकते है । घर मालिक और किरायेदार के बीच होने वाले विवाद को कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है । ज्यादा से ज्यादा संपत्ति किराये पर दी जा सके इसलिए ने यह कदम उठाया है । इसके लिए मॉडल रेंटल कानून बनाया गया है । इस कानून के तहत घर मालिक और किरायेदार दोनों का विचार किया गया है ।
दो महीने ज्यादा रहने पर किरायेदार को डबल किराया देना होगा 
किरायेदारों के लिए बनाये गए इस कानून में सिक्योरिटी एडवांस पर रोक लगा दी गई है । इसमें कहा गया है कि कोई भी हर मालिक दो महीने से अधिक एडवांस नहीं ले सकते है।  इसमें यह भी कहा गया है कि किरायेदार अगर तय समय से अधिक रहते है तो उन्हें दो महीने का किराया देना होगा। अगर किरायेदार दो महीने से अधिक समय तक रहते है तो उन्हें 4 गुना अधिक किराया देना होगा। फ़िलहाल यह ड्रफ्ट विचाराधीन है. इस पर विचार करने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
मन के हिसाब से घर मालिक किराया नहीं बढ़ा सकते है 
ड्राफ्ट में कहा गया है कि घर मालिक करार खत्म होने के बाद अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकते है . घर  मालिक को किराया बढ़ाने से पहले किरायेदार को तीन महीने पहले नोटिस देना होगा। करार की अवधि समाप्त होने पर घर मालिक को सिक्योरिटी मनी वापस करना होगा। इतना ही नहीं किसी भी तरह के विवाद में घर मालिक किरायेदार का बिजली पानी का कनेक्शन नहीं काट सकते है ।
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