आगामी बजट से घर खरीदारों को मिल सकती है ‘खुशखबरी’,  सरकार हटा सकती है ‘यह’ टैक्स

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नई दिल्ली : पोलिसनामा ऑनलाइन –केंद्र सरकार 1 जनवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है. देश में जारी मंदी के समय में यह बजट आम जनता के लिए कितना राहतभरा होगा, इसका सभी को इंतजार है. हालाँकि यह बजट हाउसिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स में रियायतों समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है. यानि कि अफोर्डबल हाउसिंग की कई शर्तों को लचीला किया जा सकता है.
बताया जा रहा है कि इस बजट में रेंटल हाउसिंग की बुनियादी सुविधाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जा सकता है. वित्त मंत्रालय, हाउसिंग मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है

जानें इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से होने वाले फायदें…

यदि यह संभव होता है, तो घर के लिए सस्ता लोन मिल सकेगा. साथ ही छोटे मझोले घरों से मिलने वाले किराये पर टैक्स की दरें भी घट सकेंगी.

>> सिर्फ किराये के उद्देश्य से निर्माण किए गए प्रोजेक्ट को कैपिटल गेंस टैक्स से छूट मिल सकेगी.
>> रेंटल प्रोजेक्ट के लिए विदेशी निवेश यानी FDI की शर्तों को लचीला या आसान किया जा सकता है.

>> इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 IBA के तहत टैक्स छूट की सीमा बढाई जा सकती है.
>> सेक्शन 80 IBA के तहत अफोर्डबल हाउसिंग की कीमत और साइज में बढ़ोतरी भी संभव.

> सेक्शन 80 IBA के अंतर्गत्  100 परसेंट डिडक्शन मिलता है.

केंद्र की 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल की योजना

केंद्र सरकार चाहती है कि साल 2022 तक सबके पास अपना घर हो. इसके लिए सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी कंपनी एनबीसीसी को लैंड मैनेजमेंट एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई है. इसका काम एनबीसीसी पीएसयू की जमीन की बिक्री करना होगा.

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