उड़ान भरकर महाराष्ट्र पहुंचने वाले होंगे 14 दिन होम क्वारंटीन, हाथ पर लगेगी मुहर

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मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाइन – अब घरेलू हवाई यात्रा से महाराष्ट्र पहुंचने वाले हर शख्स के हाथ पर ठप्पा लगाया जाएगा। साथ ही हर यात्री के लिए 14 दिन होम क्वारंटीन अनिवार्य रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू उड़ानों के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, कम समय के लिए राज्य में आने वाले लोगों को इसमें रियायत दी जा सकती है लेकिन उन्हें इसके लिए अपनी यात्री की डीटेल्स देनी होंगी।

‘आरोग्य सेतु’ ऐप रखना अनिवार्य : महाराष्ट्र के राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी नियमावली में आने वाले लोगों के लिए शर्तें तय की गई हैं। जिसके तहत कहा गया है कि सभी यात्रियों को अपने फोन में ‘आरोग्य सेतु’ ऐप रखना होगा और ऐप के तहत जरूरी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा

होगी थर्मल स्क्रीनिंग : नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हर एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम मौजूद रहे और कहीं पर भी भीड़भाड़ वाली स्थिति ना होने पाए। एयरपोर्ट का लगातार सेनेटाइजेशन किया जाए। बोर्डिंग और डीबोर्डिंग के समय सभी यात्री और स्टाफ मास्क पहनकर रखें। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और लक्षण पाए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के पैरा 10 से 12 के मुताबिक, यात्री को नजदीकी सेंटर ले जाया जाए और मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

25 फ्लाइट्स को मंजूरी : महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट पर 25 फ्लाइट्स को उड़ान भरने और उतरने की मंजूरी दी है। इस तरह, हैदराबाद एयरपोर्ट 20 फ्लाइट्स को हर रोज़ हैंडल करेगा। उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू उड़ानों को मंजूरी दी है।

हेल्पलाइन डेस्क : राज्य सरकार ने साफ कहा है कि एयरलाइन्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर आने वाले यात्री का नाम, उसे आने की तारीख और समय, उसका पता और उसका मोबाइल नंबर नोडल अधिकारियों से शेयर करेंगे। नोडल अधिकारी एक 24X7 हेल्पलाइन डेस्क शुरू करेंगे जोकि संबंधित कमिश्नरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से कोऑर्डिनेट करेंगे।

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