INX Media Case : 107 दिन बाद पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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नई दिल्ली : पोलिसनामा ऑनलाइन –  आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। बता दें कि चिदंबरम 17 अक्तूबर से ईडी की हिरासत में हैं।  इस तरह 107 दिन बाद चिदंबरम के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को यानि की आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। इसके अलावा बिना परमिशन के यात्रा न करें। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें।

चिदंबरम को पहली बार 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और शीर्ष अदालत ने उन्हें 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। फिर ईडी ने उन्हें 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।

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