कोरोना वायरस के बीच हेल्थ इंशोरेंस को लेकर IRDAI का बड़ा फैसला , बदल जाएगी ये सुविधा

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – बीमा कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए बीमा नियामक IRDAI ने अपना ताज़ा दिशा निर्देशों में कहा है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां लगातार 8 साल तक प्रीमियम लेने के बाद बीमा दावे पर ऐतराज नहीं कर सकती है। पॉलिसी नियमो व शर्तों को आसान बनाया जाएगा इसके लिए पॉलिसी करार के सामान्य नियमो और शर्तों को आसान बनाया जाएगा और पुरे इंडस्ट्री में एकरूपता सुनिश्चित की जाएगी। IRDAI ने कहा है कि मौजूदा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद जो इन दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है उन्हें एक अप्रैल 2021 से नवीकरण के समय संशोधित किया जायेगा।

IRDAI ने क्या कहा
पॉलिसी के लगातार 8 साल होने पर पॉलिसी को लेकर कोई विचार नहीं होगा। इस समय के बीतने के बाद स्वास्थ्य बीमा कंपनी किसी भी दावे पर विवाद नहीं कर सकती है.

मोरेटोरियम पहली पॉलिसी की बीमा राशि के लिए लागू होगा
नियामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अनुबंध में सामान्य नियम व शर्तों पर जारी दिशा निर्देश में कहा है कि यह मोरेटोरियम पहली पॉलिसी की बीमा राशि के लिए लागू नहीं होगा। यह 8 वर्ष पुरे होने में बढ़ी बीमा राशि की तिथि के बाद केवल बढ़ी हुई राशि पर लागू होगा। दावा निपटान पर IRDAI ने कहा कि सभी जरुरी दस्तावेज मिलने के 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी के लिए दावे का निपटान या उसे अस्वीकार करना जरुरी है। किसी दावे के भुगतान में देरी के मामले में नियामक ने कहा कि ऐसे में बीमा कंपनी को ब्याज का भुगतान करना होगा।

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