कल्याणीनगर मेट्रो रूट : स्टे की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज

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पुणे : पुलिसनामा ऑनलाईन – बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पुणे मेट्रो के कल्याणीनगर रूट को स्टे देने की याचिका फिर एक बार खारिज कर दी गई है। इस बारे में कल्याणीनगर परिसर के नागरिकों ने मेट्रो के कल्याणीनगर रूट का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी।नया रूट की डिजाइनिंग की गई थी पुणे मेट्रो का वनाज से रामवाड़ी रूट राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने आगाखान पैलेस के सामने से लेकर जाने का विरोध किया था। इसलिए महामेट्रो द्वारा कल्याणीनगर परिसर से नया रूट की डिजाइनिंग की गई थी।

कल्याणीनगर परिसर के नागरिकों ने इस नए रूट का विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। येरवड़ा से कल्याणीनगर परिसर से जो नए रूट बनाया गया है। उस रूट पर कई पेड़ बाधित होने वाले हैं। साथ ही सलीम अली पक्षी अभयारण्य परिसर से मेट्रो रूट जाने से प्रकृति पर भी असर होगा। ऐसे मुद्दों को लेकर निसर्गप्रेमी संगठनों ने मेट्रो के नए रूट का विरोध किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को याचिका नंबर 63/2019 पर सुनवाई लेकर इसे खारिज कर दिया। इससे पहले भी इसी प्रकार से दो बार बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मेट्रो का रूट कल्याणीनगर से लेकर जाने के निर्णय का स्टे देने की याचिका दायर की गई थी। कल्याणीनगर रूट को स्टे देने की मांग करने वाली याचिकाएं दो बार दायर की गई थीं। दोनों बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं को खारिज किया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से मेट्रो के रूट की सभी बाधाएं दूर होने से इस रूट पर मेट्रो का कार्य शुरू किया गया है।

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