Kalyani Nagar Pune Accident | पुणे : दो लोगों की जान लेने वाले बिल्डर के बेटे को कोर्ट से मिली सजा, कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को सुनकर आम नागरिक हु ए क्रोधित
पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Kalyani Nagar Pune Accident | पुणे के कल्याणी नगर जंक्शन में रविवार की सुबह बगैर नंबर प्लेट वाली पोर्श कार ने बाइक को टक्कर मारी थी. इसमें दो आईटी इंजीनियरों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में अश्विनी कोष्टा और अनिश अवधिया की मौत हो गई. जबकि जिस पोर्शे कार से दोनों को टक्कर मारी गई वह कार पुणे के प्रसिद्ध बिल्डर का बेटा चला रहा था. वह नाबालिग है. हादसे के बाद आरोपी लड़के की वहां जमी भीड़ ने पिटाई की. पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर छुट्टी के दिन कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने नियम व शर्तो के तहत उसे तुरंत जमानत दे दी. (Kalyani Nagar Pune Accident)
पुलिस का कहना है कि तेज गति से गाड़ी चलाकर दो की जान लेने वाला कार चालक नाबालिग है. इसलिए केस दर्ज होने के बावजूद उसके खिलाफ जमानत की धाराएं लगाई गई. इसलिए केस दर्ज होने के कुछ घंटे में ही उसे जमानत मिल गई. साथ ही आरोपी कार चालक को 15 दिन येरवडा ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ चौक में खड़े रहकर ट्रैफिक का नियोजन करने, शराब की लत छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक से उपचार कराने, हादसे पर 300 शब्दों में निबंध लिखने, भविष्य में हादसा होते दिखने पर मदद करने की बात कहते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है. लेकिन कोर्ट की सुनवाई के बाद मिली शिक्षा से आम लागरिक भड़क गए है.
इस मामले में विशाल अग्रवाल के १७ वर्षीय बेटे के खिलाफ धारा २७९, 3०४ (अ), 33७, 33८, ४२७, मोटर वाहन अधिनियम की धारा १८४, ११९/१७७ के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में अकिब रमजान मुल्ला (उम्र २४, नि. चंदननगर, मूल नि. लोकमान्य नगर, आसरा चौक, सोलापुर) ने शिकायत दर्ज कराई है. हादसे के मामले में आरोपी के पिता और नाबालिग को शराब परोसने वाले बार पर बाल न्याय कानून की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी है.
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