Lockdown 3.0 : आज से होगा लागु, ‘ग्रीन जोन’ में मिलेगी अधिक छूट, कही-कही रहेगी कड़ी पाबंदी

0

नई दिल्ली : पोलिसनामा ऑनलाइन – लॉकडाउन 3.0 आज से देश भर में लागु हो गया है। इस दौरान ग्रीन जोन वालों को अधिक छूट मिलेगी। हालांकि रेड जोन इलाकों पार कड़ी पाबंदी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक चाहे कोई भी जोन हो, वहां हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी।

सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान- जिम, थियेटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार बंद रहेंगे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी। हालांकि, निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन यह शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं।

निषिद्ध क्षेत्रों, मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री की कुछ शर्तों के साथ सभी जोन मे इजाजत होगी। सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे। कुछ चयनित उद्देश्यों के लिये विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी।

रेड जोन में रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर पाबंदी रहेंगी। इसके अलावा चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति, दो पहिया वाहन पर पीछे कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो। रेड जोन में, ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुएं बेचने की इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में रेड जोन में इजाजत प्राप्त सभी गतिविधियां (निषिद्ध क्षेत्र के बाहर) और टैक्सी एवं कैब सेवाएं (चालक के अलावा सिर्फ दो यात्री) की इजाजत होगी।

You might also like
Leave a comment