Lockdown 4.0 : जानें क्या खुलेगा और क्या बंद, गाइडलाइन्स में किये गए 4 बड़े बदलाव

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए रविवार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है। चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार रेल और मेट्रो सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी। मॉल और रेस्टोरेंट भी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि खाने की होम डिलिवरी जारी रहेगी।

क्या रहेगा बंद –
सिनेमा हॉल, होटल, रेस्त्रां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर बैन रहेगा। सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, दस साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे।

जानें क्या खुला –
बसों, यात्री गाड़ियों से अंतरराज्यीय यात्राएं। हालांकि, राज्यों की मंजूरी भी जरूरी। सरकारें राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा बिना दर्शन स्टेडियम खुलेंगे। वहीं, बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल के अलावा अलग-अलग समय पर दुकानें खुलेंगी। वहीं, रेस्तरां को किचन खोलने की छूट। इससे लोग घर पर खाना मंगवा सकेंगे।

वहीं, ऑनलाइन सामान मंगवाने की छूट रहेगी। पान गुटका बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी, शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की की इजाजत दी गई है। स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है। दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे।

राज्यों को जोन तय करने का अधिकार –
मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।

लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश अनुसार, आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।

गाइडलाइन्स में 4 बड़े बदलाव –
इस बार के गाइडलाइन्स में 4 बड़े बदलाव किए गए है, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब रास्ता खोल दिया गया है। राज्यों को छूट दी गई है कि यदि दोनों राज्य सहमत हैं तो अन्तरराज्यीय बस सेवा शुरू कर सकते हैं। वहीं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जॉन डिसाइड करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। सरकार ने स्टेडियम खोल दिये गए, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट के किचन होम डिलेवरी के लिए खोल दिए गए।

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