Lockdown : देश में फिर बढ़ेगा लॉकडाउन? स्वास्थ्य मंत्रालय सहित सरकार की तीन संस्थाओं ने दिए इसके संकेत

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – देश में इन दिनों लॉकडाउन-3 लागु है। सरकार ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहत जरूर दी है। हालांकि अर्थव्यस्था पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। लोग पिछले डेढ़ महीने से घरों में बैठे है। सबको अब लॉकडाउन खुलने का इंतजार है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की तीन बड़ी संस्थाओं ने कहा है कि देश में कोविड-19 का ट्रेंड अगर इसी तरह बना रहता है तो लॉकडाइन को बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। जरूरी हो तो सरकार मई अंत तक लॉकडाउन बढ़ाए। इन संस्थाओं का कहना है कि तेलंगाना और अहमदाबाद की तरह सख्त कदम उठाने और लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया बयान के बाद सब गंभीर दिखने लगे है।

एक अधिकारी का मानना है कि शराब की दुकानों को लेकर उसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है जैसा कि धार्मिक संस्थानों, होटल, रेस्तरां और सिनेमा हॉल या मॉल को लेकर बरती जा रही है। यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग किसी भी हालत में लागू नहीं कराई जा सकती है। ऐसे में अगर जरूरी हो तो केंद्र सरकार ये अधिकार राज्यों को दे कि वह शराब की होम डिलीवरी सख्त नियमों से कराए।

आईसीएमआर के इस विचार का दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी समर्थन किया। उनका कहना था कि होम डिलीवरी ठेका प्रबंधक करेगा या फिर सरकार कुरियर की मदद लेगी, इस पर विचार होना चाहिए। कुछ राज्य सरकार ने इसके लिए अलग साइट इंटरनेट पर बनाई है। उसी तरह का प्रयास सभी राज्य सरकार करें। ऐसा नहीं करने पर यह नया तरह का ‘तब्लीगी’ मामला हो जाएगा, जहां ठेके पर जाने वालों से बीमारी तेजी से फैल सकता है।

इन दो सरकारी संस्थाओं के साथ स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय और सीएसआईआर ने भी यह विचार रखा है कि निजी कंपनियों को खोलने, सरकारी कार्यालय में उपस्थिति के साथ ही अन्य बीमारी के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल खोलने पर नए तरह के नियम प्रभावी करने होंगे। रेस्तरां और होटल के लिए ऐसे नियम बनाएं जाएं कि अगर उन्हें खोला भी जाता है तो वहां पहुंचने से पहले ही पता चल जाए कि क्या वहां पर वास्तव में सीट उपलब्ध है। इसी तरह से फिलहाल पर्यटन स्थलों को बंद ही रखने के अलावा धार्मिक स्थलों को अगर खोला भी जाता है तो पूर्व बुकिंग के आधार पर ही निश्चित लोगों को प्रवेश का नियम प्रभावी किया जाए। इसके लिए सभी धार्मिक स्थलों को ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू करने के निर्देश दिए जाएं।

साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्त से पालन होना चाहिए। स्कूल, पर्यटक बस या निजी बस को भी सड़कों पर सार्वजनिक बस सेवा में उतारा जाए। हर बस में केवल 40 से 50 प्रतिशत व्यक्ति को ही कार्यालय के आईडीकार्ड दिखाकर चढ़ने की इजाजत दी जाए। बस में सैनेटाइजर की व्यवस्था हो। ऐसे ही ऑटो-रिक्शा में केवल दो सवारी, कार में चालक के अलावा दो सवारी और बाइक-स्कूटर पर अकेले या एक ही परिवार के दो सदस्यों को इजाजत दी जाए। गली-मोहल्ले की दुकान खोलने की इजाजत हो लेकिन दुकान पर एक बार में सिर्फ पांच लोग ही जाएं।

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