Lockdown 5.0 : देश में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की नयी गाईडलाइन

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस 30 जून तक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरण बद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। फिलहाल जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक सरकार ने राज्यों को तय करना है कि कोविड 19 की समस्या को ध्यान में रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाना है।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक कई चरणों में लॉकडाउन खोला जाएगा। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो प्रतिबंध था वो खत्म कर दिया है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में भी जा सकते हैं। वहीं रात 9 बजे से सुबह पांच बजे कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है।

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद –
नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया था। केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी।

पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी।

पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।

दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।

पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल।

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