MvAct 2019: ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव, अब केवल ‘इतने’ साल तक वैलिड रहेगा ‘DL’

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नई दिल्ली: पुलिसनामा ऑनलाइन – नए मोटर वेहिकल एक्ट के लागू होते ही,  सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस में भी बदलाव कर दिए हैं। अब निजी, व्यावसायिक और ज्वलनशील गाड़ियों के चालकों के लिए नए नियमों के अनुसार वाहन लाइसेंस जारी किया जाएगा। सारथी ऐप में इसको लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पुराने नियमों में, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाता था, तो वह लाइसेंस 20 वर्ष तक या 50 वर्ष की आयु तक मान्य होता था.

लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। इस मामले में, यदि 30 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो वह केवल 40 वर्ष की आयु तक ही उसका उपयोग कर सकता है। इसके बाद उसे अपना लाइसेंस सिर्फ रिन्यू कराना होगा। यदि 50 साल से अधिक वर्ष का व्यक्ति अपना लाइसेंस बनवाता है, तो उसका कार्यकाल अब केवल 5 वर्ष होगा। उसे फिर रिन्यू करना होगा।

व्यावसायिक गाड़ियों की अवधि 5 वर्ष –
पहले व्यावसायिक गाड़ियों की लाइसेंस अवधि सिर्फ 3 वर्ष थी। लेकिन नए कानून के तहत इसे 5 साल का कर दिया गया है। हालांकि इसे फिर से रिन्यू कराना होगा।

वहीं, ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को पहले एक वर्ष की अवधि मिलती थी, लेकिन अब उन्हें 3 वर्ष का समय मिलेगा।

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