नारदा स्टिंग…विशेष अदालत ने ममता के करीबियों को दी थी  जमानत,  हाईकोर्ट ने लगाई रोक   

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ऑनलाइन टीम. कोलकाता : कोलकाता होईकोर्ट ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में गिरफ्तार चार टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगा दी है। अब सभी को सीबीआई की न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

बता दें कि सीबीआई सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद करीब छह घंटे तक सीएम ममता बनर्जी भी सीबीआई के कोलकाता ऑफिस निजाम पैलेस में डटी रहीं। उन्होंने खुद को भी गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं मौके पर जमा हुए नाराज प्रदर्शनकारियों ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का उल्लंघन किया।

प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव भी किया। रात तक हंगामा मचा रहा। बाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता एवं कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को जमानत दे दी।

चारों नेताओं को जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के संज्ञान में डाला। अधिकारियों ने कोर्ट में सीबीआई दफ्तर के बाहर हुई पत्थरबाजी का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने नारदा स्टिंग केस को बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने का भी अनुरोध किया। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाना ही सही होगा। न्यायालय ने अगले आदेश तक सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश दिया। उच्च न्यायालय में सीबीआई का पक्ष सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने रखा।

तृणमूल कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य में लगे लॉकडाउन को तोड़ते हुए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए और भाजपा नीत राजग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हुई। हुगली, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों समेत अन्य इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाये, सड़कों को अवरुद्ध किया। राज्य में प्रदर्शनों का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह विस्फोटक स्थिति पर रोकथाम लगाएं।

याद रहे सीबीआई ने हकीम, मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी के अभियोजन की मंजूरी के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि धनखड़ ने सात मई को सभी चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने अपने आरोप-पत्र को अंतिम रूप दिया और उन्हें गिरफ्तार किया। नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में एक कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आए थे।

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