IRDAI के कड़े तेवर, कहा- पॉलिसी धारकों के मुफ्त इलाज से किया इनकार तो होगी कड़ी कार्रवाई

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नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम – बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ( IRDAI) ने सख्ती बरतते हुए बीमा कंपनियों को वैसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जो पॉलिसी धारक कोविड-19 मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा से से इनकार कर रहे हैं। साथ ही IRDAI ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अनिवार्य रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक स्टैंडर्ड व्यक्तिगत कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लाने को कहा है, जो केवल कोविड-19 के लिए है। यह संक्रमण से संबंधित लोगों स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करेगा और किसी अन्य बीमारी का इससे कोई लेना-देना नहीं होगा।

पहले भी दिए थे निर्देश : बता दें कि भारत में बीमा नियामक IRDAI ने इसके पहले बीमा कंपनियों को कोरोनोवायरस के इलाज की कवरेज के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करने के निर्देश दिए थे ताकि, इसका इलाज भी हेल्थ पॉलिसी में कवर हो सके। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बाकायदा एर बयान जारी कर कहा था, ”अलग-अलग सेक्शन की हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बीमा कंपनियों को निर्देश है कि वे ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिजाइन करें, जिसमें कोरोना वायरस के इलाज का खर्च भी कवर हो जाए।” साथ ही इरडा ने कंपनियों से यह भी कहा था कि भर्ती मरीज के इलाज का खर्च का भी नियम एवं शर्तों के अनुरूप निपटान किया जाना चाहिए।

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