बाइक के पीछे बैठने वालों को लिए नई गाइडलाइन, करना होगा पालन
नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम
देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं का प्रतिशत काफी ज्यादा होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लापरवाही माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त होने वालों में पैदल चलने वालों की संख्या 15%, साइकिल चालकों और दोपहिया वाहन चालकों की हिस्सेदारी क्रमशः 4% और 36.5% थी। 36.5% का यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है।
अब बाइक सवारों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। अब नई गाइडलाइन के अनुसार, बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। बता दें कि हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, अब गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में बदलाव करने होंगे। बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा। अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे उसे लगाया जाता है, तो ही दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। अगर ऐसे नहीं होता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा।