अब ‘ट्रांजेक्शन फेल’ हो तो डोंट वोर्री, जल्द आएंगे नए नियम
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – ऑनलाइन पेमेंट के दौरान अक्सर हम ट्रांजेक्शन फेल की समस्या से जूझते है। कभी-कभी पैसे हमारे अकाउंट से डेबिट (काट) हो जाते है लेकिन, जिसके भेजते है उन तक भी नहीं पहुँचता है। ऐसे स्थिति में हम परेशान हो जाते है। हालांकि अब जल्द इस तरह के परेशानी से निजात मिलेगा। आरबीआई ने इस साल की पहली क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव के साथ-साथ ट्रांजेक्शन फेल होने की समस्या पर भी फोकस किया है।
आरबीआई ने विभिन्न ऑथेराइज्ड पेमेंट सिस्टम को एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित करने का दिशा निर्देश दिया है, जिसकी मदद से ग्राहकों की शिकायत का जल्द से जल्द निवराण हो सके। इसके पहले रिजर्व बैंक ने कुछ पेमेंट सिस्टम के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत फेल ट्रांजेक्शन की समस्या को हल करने में देरी होने पर ग्राहकों को हर्जाना भरपाई का प्रावधान है। हालांकि विभिन्न पेमेंट सिस्टम के लिए समस्या को हल करने का वक्त भी अलग अलग है।
‘ट्रांजेक्शन फेल’ पर बैंक ने कहा –
बैंक ने कहा है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की सेवा को बेहतर और तेज बनाने के लिए ग्राहकों की शिकायत को समय पर हल करने के लिए सिस्टम पर समानता लाना आवश्यक है। इसके तहत टीएटी (टर्न अराउंड टाइम) सिस्टम जरूरी है। जिससे ग्राहकों की वक्त पर मदद की जा सके।
बता दें कि रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायत और हर्जाने की भरपाई के लिए जून 2019 तक सभी ऑथेराइज्ड पेमेंट सिस्टम को टीएटी फ्रेमवर्क के तरह लाने का प्रस्ताव किया है।