पिंपरी।पोलिसनामा ऑनलाइन- कोविड – 19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए एवं ईपीएफओ की ऑनलाईन सुविधा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ प्रधान कार्यालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को संशोधित निर्देश जारी किया है जिसके तहत पीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफओ रिकार्ड में जन्मतिथि को सुधार करने की ऑनलाईन प्रकिया प्रदान की है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यो के यूएएन से संबन्धित केवाईसी शिकायत का समाधान हो सके।
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ईपीएफओ के आकुर्डी स्थित पुणे क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त अमिताभ प्रकाश ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि, जन्म तिथि में सुधार के लिए आधार अब एक प्रमाणिक दस्तावेज है जहाँ जन्म तिथि सुधार हेतु अवधि तीन साल से कम का अन्तर आधार में वर्णित जन्म तिथि तथा ईपीएफ रिकार्ड में हो। पीएफ सदस्यो से अनुरोध है कि सुधार हेतु आवेदन ऑन लाईन प्रकिया के तहत दे। इस प्रकिया के तहत सुधार हेतु जो भी अनुरोध प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को निष्पादन करने में कम से कम समय लगेगा क्यों ईपीएफओ को प्राप्त जन्म तिथि में सुधार का अनुरोध यूआईडीएआई से प्रमाणित हो कर प्राप्त होगा। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाईन प्रकिया से प्राप्त अनुरोधों को निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जिससे वित्तीय संकट में पीएफ सदस्यों को आर्थिक सहायता करने के लिए एवं कोविड – 19 महामारी से निपटने के लिए अपने पीएफ में जमा धन राशि का बिना लौटाने वाले अग्रिम प्राप्त करने की ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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