डांडिया के आयोजन करनेवाले सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

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पिंपरी। पुलिसनामा ऑनलाइन – महामारी कोरोना के संक्रमणकाल में त्यौहार- उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। गणेशोत्सव के बाद नवरात्रि के त्यौहार पर सार्वजनिक आयोजन के कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद भी पिंपरी चिंचवड़ से सटे आलंदी इलाके की एक हाउसिंग सोसायटी में डांडिया का आयोजन किये जाने का मामला सामने आया है। इसे संज्ञान में लेते हुए आलंदी पुलिस ने सोसायटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जलाराम पार्क हाऊसिंग सोसायटी में डांडिया का यह आयोजन किया गया था। इसके लिए सोसायटी के प्रभारी सचिव प्रफुल्ल दत्तात्रय मालवदे, अध्यक्ष प्रताप विजू शेवालकर, उपाध्यक्ष महादेव पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस नाईक मच्छिंद्र नागनाथ शेंडे ने आलंदी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। संबंधितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 135, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 के अनुसार मामला दर्ज किया गया है।

आलंदी पुलिस के मुताबिक, कोरोना के संक्रमणकाल के मद्देनजर किसी भी त्यौहार, उत्सवों के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद उक्त आरोपितों ने नवरात्रि के दौरान जलाराम पार्क हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारियों ने डांडिया का आयोजन किया था। इसमें 15 से 20 महिलायें और पुरूष शामिल हुए थे। इससे सरकारी आदेश का उल्लंघन हुआ और महामारी कोरोना के फैलाव के लिए पोषक माहौल निर्माण करने की कोशिश की गई। यह ध्यान में आते ही आलंदी पुलिस ने सोसायटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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