ध्यान दें! ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की वैधता के बारे में हुई एक महत्वपूर्ण घोषणा

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कोरोना वायरस महामारी की पृष्ठभूमि पर वाहनों के समाप्त हो चुके दस्तावेजों को नवीनीकृत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बार फिर से अवधि बढाई है। इससे देश के कई वाहन धारकों को राहत मिली है।

यह एक्सटेंशन उन वाहनों के लिए मान्य है जिनके फिटनेस प्रमाणपत्र,  लाइसेंस,  पंजीकरण,  पीयूसी या अन्य दस्तावेज 1 फरवरी,  2020 को समाप्त हो गए हैं या 31 मार्च, 2021 को समाप्त होंगे। प्रवर्तन अधिकारियों को बताया गया है कि ऐसे दस्तावेज 31 दिसंबर, 2020 तक मान्य हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पिछले साल लॉकडाउन के कारण अवधि समाप्त हुए दस्तावेजों को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों के कारण कई बार समय सीमा बढ़ाई गई । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस निर्णय से कई वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र और पीयूसी को रीन्यू करने के लिए परेशान हैं।

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