PMC On Unauthorized Construction | कंपाउंडिंग फीस वसूल कर अवैध निर्माण कार्य नियमित करने के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ महापालिका ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने दायर की याचिका
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – PMC On Unauthorized Construction | शहर के अवैध और बिना उपयोग वाले प्लॉट पर निर्माण का समझौता शुल्क वसूलकर नियमितीकरण करने को लेकर महापालिका की जनरल बॉडी के प्रस्ताव पर हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय के खिलाफ महापालिका सुप्रीम कोर्ट गई है. सुप्रीम कोर्ट ने महापालिका की पिटीशन को गुरूवार को दाखिल किया है. दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने की परमिशन दी गई है. (PMC On Unauthorized Construction)
महापालिका की जनरल बॉडी ने २४ मई २०११ को शहर के अवैध और बिना उपयोग वाली प्लॉट पर किए गए निर्माण कार्य पर समझौता शुल्क वसूल कर वह निर्माण कार्य नियमित करने का प्रस्ताव पास किया था. इस प्रस्ताव के तहत वसूले गए कंपाउंडिंग फीस पर ऐतराज जताते हुए कुछ बिल्डरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मार्च २०१९ में हाईकोर्ट ने महापालिका के प्रस्ताव को रद्द कर दिया. लेकिन उसी वक्त कोर्ट ने महानगरपालिका के प्रस्ताव के अनुसार जो बिल्डर अपना अवैध और बिना उपयोग वाली प्लॉट पर निर्माण कार्य को नियमित करने के लिए खुद से ही समझौता शुल्क भरने को तैयार है उनके मामले कोर्ट के फैसले से बाधित नहीं होंगे.साथ ही यह समझौता शुल्क भरने को लेकर भविष्य में महापालिका का कोई नियम अस्तित्व में आने पर उसके हिसाब से शुल्क वसूल करने और वसूली करने में किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी.
हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ महापालिका प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी. गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन पर सुनवाई कर इसे दर्ज कर लिया गया है. साथ ही दोनों पक्षों के पक्षकारों को अपनी पक्ष रखने और सबूत पेश करने की परमिशन दी है. महापालिका की ओर से सीनियर विधिज्ञ आडकर और आर. पी. भट ने पक्ष रखा. पिटीशन के लिए प्रयास करने वाली महापालिका के मुख्य विधि अधिकारी निशा चव्हाण ने यह जानकारी दी.
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