Pune Crime Court News | पुणे : स्पेशल गर्ल की गवाही टर्निंग प्वाइंट साबित हुई, बलात्कार करने वाला 59 वर्षीय कुकर्मी को 10 वर्ष की सजा
पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Crime Court News | स्पेशल गर्ल के साथ बलात्कार करने के मामले में लड़की ने खुद कोर्ट में गवाही दी. पीड़ित लड़की की गवाही इस केस में महत्वपूर्ण साबित हुई. 59 वर्षीय कुकर्मी को दोषी मानते हुए जिला सत्र न्यायाधीश डी.पी. रागीट ने आरोपी को दर्ज वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपए का दंड भरने का आदेश दिया है. साथ ही दंड नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटने का फैसला सुनाया है. (Pune Crime Court News)
इस मामले में प्रताप बबनराव भोसुरे (उम्र-59, नि. धानोरे, ता. शिरुर, जि. पुणे) को सजा सुनाई गई है. इस मामले में पीड़ित लड़की की मां ने शिक्रापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. यह घटना 18 मई 2015 को हुई थी. पीड़ित लड़की बकरियों को जंगल में लेकर गई थी. आरोपी भोसुरे ने उसे एक गोली देने का झांसा देकर जंगल के एक निर्जन जगह पर लेकर गया. वहां पर उसने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया. इससे लड़की गर्भवती हो गई. पीड़ित लड़की की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज गिरफ्तार किया गया था. उसी समय से वह आठ वर्ष 11 महीने से येरवडा जेल में बंद है.
इस केस में सरकार पक्ष की ओर से एड्. लीना पाठक ने दलील पेश की. सरकार पक्ष की तरफ से 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. पीड़ित लड़की ने कोर्ट में खुद से गवाही दी. कैमरे पर लड़की का बयान लिया गया. गवाही, और मेडिकल सबूत को मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के दंड की सजा सुनाई है. शिक्रापुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे ने इस मामले में जांच की. कोर्ट के कामकाज में पुलिस हवलदार विद्याधर निचित, एस. बी. भागवत, ज्ञानदेव सोनवणे ने सहायता की.