स्वारगेट परिसर में दहशत पैदा करने वाले शातिर अपराधी को कोल्हापुर जेल भेजा गया, MPDA कानून के तहत CP रितेश कुमार की 10वीं कार्रवाई

Pune Crime News | Terrorism in the Swargate area, criminals lodged in Kolhapur Jail, CP Ritesh Kumar’s 10 th action under MPDA Act

पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Crime News | स्वारगेट पुलिस स्टेशन में दर्ज गंभीर मामले के शातिर अपराधी सैफ अली वाहिद बागवान को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की कार्रवाई की गई है. आरोपी ने स्वारगेट परिसर में दहशत पैदा कर रखी थी. पुलिस कमिश्नर रितेश कुमार की एमपीडीए कानून के तहत की गई यह 10वीं कार्रवाई है. (Pune Crime News)

 

आरोपी सैफ अली वाहिद बागवान (उम्र-20 रा. इंदिरानगर, गुलटेकडी, पुणे) पुलिस रिकॉर्ड में शातिर अपराधी है. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वारगेट पुलिस स्टेशन की सीमा में चाकू, धारदार हथियार, डंडे जैसे जानलेवा हथियारों के साथ हत्या का प्रयास, लूटपाट, बिना परमिशन हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध किए है. उसके खिलाफ पिछले 5 वर्षों में 4 गंभीर मामले दर्ज है.

 

आरोपी सैफ अली बागवान पर एमपीडीए कानून के तहत दूसरे जेल में शिफ्ट करने
का प्रस्ताव स्वारगेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक इंदलकर ने
सीनियर्स के जरिए पुलिस कमिश्नर को भेजा था. प्राप्त हुए प्रस्ताव और
डॉक्यूमेंट्स की जांच कर पुलिस आयुक्त रितेश कुमार ने आरोपी को एमपीडीए कानून के
तहत एक वर्ष के लिए कोल्हापुर सेंट्रल जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है.

 

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक इंदलकर, पी.सी.बी. क्राइम ब्रांच, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेखा वाघमारे ने की.

 

पुलिस कमिश्नर ने अब तक 10 लोगों पर यह कार्रवाई की है.
आगे भी शातिर अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई करने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है.
अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए मकोका,
तडीपार और दूसरे जेल में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाती है.

 

Web Title :- Pune Crime News | Terrorism in the Swargate area, criminals lodged in Kolhapur Jail, CP Ritesh Kumar’s 10 th action under MPDA Act

 

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