किवळे में होर्डिंग दुर्घटना के बाद पुणे महापालिका की नींद खुली, बिना परमिट विज्ञापन होर्डिंग लगाने वालों पर कार्रवाई
पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Municipal Corporation (PMC) | पिंपरी चिंचवड महापालिका की सीमा में किवले में होर्डिंग गिरने से पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई है. पुणे शहर के मंगलवार पेठ के शाहिर अमर शेख चौक में रेलवे की जमीन पर लगे बड़े विज्ञापन होर्डिंग के लिए मनपा से परमिशन नहीं लिए जाने की जानकारी सामने आई है. इस मामले में पुणे महानगरपालिका के आकाश चिन्ह विभाग ने रेलवे विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है. इस बीच पुणे में लगाए गए अवैध होर्डिंग पर महानगरपालिका की तरफ से कार्रवाई की जा रही है. होर्डिंग के स्ट्रक्चर स्टैबिलिटी सर्टिफिकेट की फिर से जांच करने का निर्णय पुणे मनपा प्रशासन ने लिया है. (Pune Municipal Corporation (PMC))
किवले में होर्डिंग गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई थी. इसी तरह की घटना पांच वर्ष पूर्व मंगलवार पेठ के शाहिर अमर शेख चौक (पुराना बाजार) में हुई थी. 2018 में रेलवे की सीमा में लगाए गए दो बडे बडे विज्ञापन होर्डिंग के गिरने से चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने इस भाग के सभी होर्डिंग निकाल दिए थे. लेकिन पिछले वर्ष भर में यहां पर फिर से होर्डिंग लगाए गए है. यह होर्डिंग लगाते वक्त संबंधित लोगों ने पुणे मनपा के आकाश चिन्ह विभाग से परमिशन नहीं लेने का दावा आकाश चिन्ह विभाग के प्रमुख माधव जगताप ने किया है.
इस संदर्भ में रेलवे प्रशासन की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है. सात दिनों में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह जमीन रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आती है इसलिए परमिशन लेने की जरुरत नहीं होने का दावा इससे पूर्व रेलवे प्रशासन की तरफ से किया गया था. लेकिन इस विज्ञापन फलक के पास मनपा की सड़क होने के कारण उनके लिए यह परमिश लेना आवश्यक होने की बात जगताप ने कही है. साथ ही रेलवे की जमीन पर लगाए गए एलएडी विज्ञापन को भी हटाने के लिए उन्हें नोटिस भेजा जाएगा. एलएडी विज्ञापन होर्डिंग लगाने के संदर्भ में नियमावली है. इसका पालन रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं करने का दावा जगताप ने किया है.
मनपा करेगी स्ट्रक्चर स्टैबिलिटी की फिर से जांच
पुणे शहर में लगाए जाने वाले होर्डिंग की परमिट का हर वर्ष नवीनीकरण किया जाता है.
नवीनीकरण करते वक्त संबंधित विज्ञापनदाता व्यवसायियों के लिए होर्डिंग स्ट्रक्चर स्टैबिलिटी का सर्टिफिकेट पेश करना अनिवार्य है.
इसके अलावा उनसे एफिडेविट भी लिए जाते है.
अतिक्रमण विभाग के पास स्ट्रक्चर स्टैबिलिटी जांच के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होने के कारण
यह आने वाले समय में तैयार किया जाएगा.
जगताप ने कहा कि इसमें दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
शामिल किए गए गांवों में अवैध होर्डिंग
पुणे शहर में फिलहाल दो हजार 629 अवैध होर्डिंग है. पिछले वर्ष 953 होर्डिंग पर कार्रवाई की गई थी.
पुलिस के पास 508 केस दर्ज किए गए. पुलिस के पास 493 शिकायतें आई है.
इस कार्रवाई में 75 लाख रुपए का दंड वसूल किया गया है.
फिलहाल शहर में 2 हजार 485 अवैध होर्डिंग है.
Web Title :- Pune Municipal Corporation (PMC) | After the hoarding incident in Kiwale, Pune Municipal Corporation woke up, action will be taken against billboards advertising without license
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