Pune Police MCOCA Action | फायरिंग कर युवक  को जख्‍मी करने वाले टेड्या सातपुते व उसके अन्‍य 4 साथियों पर लगा ‘मकोका’! पुलिस आयुक्त की अब तक 42 संगठित आपराधिक गिरोह पर MCOCA

Pune Police MCOCA Action | MCOCA on Tedya Satpute and his other 4 companions who shot and injured the young man! MCOCA on 42 organized crime gangs so far by Commissioner of Police

पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Police MCOCA Action | पुरानी रंजिश में नाबालिग लडके की मदद से फायरिंग कर जख्‍मी करने वाले शातिर अपराधी ओंकार उर्फ टेड्या सातपुते के साथ उसके अन्‍य चार साथियों के खिलाफ पुलिस आयुक्त ने मकोका कानून के तहत कार्रवाई की है. पुलिस आयुक्त रितेश कुमार ने अब तक 42 संगठित आपराधिक गिरोह पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई की है.( Pune Police MCOCA Action)

शिकायतकर्ता 17 जुलाई को रामनगर के जय भवानी चौक में घर के पास रोड पर क्रिकेट खेल रहा था. इसी दौरान आरोपियों ने शिकायतकर्ता को बुलाकर गाली गलौज कर कहा कि आज तुम्‍हें खत्‍म करता हूं. यह कहकर उस पर बंदूक लगा दी. इस दौरान शिकायतकर्ता ने अपने हाथ से बंदूक का मुंह मोड दिया तो जमीन पर फायरिंग हुई. इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता पर फायरिंग की. इसमें एक गोली शिकायतकर्ता की कमर पर लगी और वह गंभीर रुप से जख्‍मी हो गया. अचानक हुई फायरिंग की घटना से परिसर में दहशत पैदा हो गई. इस मामले में वारजे मालवाडी पुलिस स्‍टेशन में आईपीसी की धारा 307,34 आर्म्‍स एक्‍ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्‍ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्‍ट के अनुसार केस दर्ज किया गया है.( Pune Police MCOCA Action)

दर्ज मामले की जांच के दौरान नाबालिग लडके के परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की. इसमें पता चला कि पुरानी रंजिश में ओंकार उर्फ टेड्या उमेश सातपुते (उम्र-23 नि. संघर्ष चौक, वारजे मालवाडी) व वीर फकीरा युवराज कांबले (उम्र-22 नि. शिवणे, पुणे) ने आपस में सांठगांठ कर पूर्व नियोजित साजिश रचकर फायरिंग की है. आरोपियों ने अपराध को अंजाम देने के लिए नाबालिग लडके का इस्‍तेमाल किया. मामले में आईपीसी की धारा 120 (ब) व बाल न्याय (बच्‍चों का ध्‍यान व संरक्षण) एक्‍ट की धाराएं जोड़ी गई है.( Pune Police MCOCA Action)

इस मामले में ओंकार उर्फ टेड्या सातपुते को गिरफ्तार कर तीन नाबालिग लड़कों को कस्‍टडी में लिया गया है. जबकि वीर कांबले फरार है. पुलिस उसे ढूंढ रही है. आरोपी सातपुते ने संगठित गिरोह तैयार कर हत्‍या के प्रयास, डाका, अपराध करने के लिए साजिश रचने, बगैर परमिट हथियार रखने, दहशत पैदा करने, जान से मारने की धमकी देने, जख्‍मी करने, पुलिस के आदेश का उल्‍लंघन करने जैसे अपराध बार बार किए है.

पुलिस स्‍टेश्न में दर्ज मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून 1999 की
धारा 3 (1)(ii), 3(2), 3(4) को शामिल करने का प्रस्ताव
अपर पुलिस आयुक्त पश्चिम प्रादेशिक विभाग प्रवीण कुमार पाटिल के समक्ष पेश किया गया था. इस प्रस्‍ताव की जांच कर अपर पुलिस आयुक्त ने मकोका मामले को शामिल करने की मंजूरी दी. मामले की जांच कोथरुड विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त भीमराव टेले कर रहे है.

पुलिस आयुक्त ने अब तक 42 संगठित आपराधिक गिरोह पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई की है.
 आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी.

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त रितेश कुमार, पुलिस सह आयुक्त संदीप कर्णिक, 
अपर पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार पाटिल, पुलिस उपायुक्त सुहेल शर्मा, 
सहायक पुलिस आयुक्त भीमराव टेले के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील जैतापुरकर,
 पुलिस निरीक्षक क्राइम अजय कुलकर्णी, 
जांच टीम के पुलिस उपनिरीक्षक विशाल मिंडे, पुलिस कांस्‍टेबल संभाजी दराडे,
 विजय खिलारी, नितिन कातुर्डे की टीम ने की.

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