सोशल डिस्टन्टिंग उड़ी धज्जियां; पिंपरी मार्केट पुनः बंद

पिंपरी : पोलिसनामा ऑनलाइन – लॉकडाउन के चौथे चरण में उद्योग-व्यवसायों को सहूलियतें दी गई है। इसके अनुसार पिंपरी चिंचवड़ शहर में गैर जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों और उद्योग व्यवसायों को शुरू रखने की शर्तिया अनुमति दी गई है। इसके अनुसार पिंपरी चिंचवड़ शहर के मुख्य बाजार रहे पिंपरी मार्केट की दुकानें खुल गई। मगर दुकानदारों और खरीददारी करने के लिए आनेवाले ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टन्टिंग के नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसे ध्यान में लेकर पिंपरी मार्केट फिर से बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

पिंपरी चिंचवड़ मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने गत रात एक आदेश जारी कर पिंपरी कैम्प के मार्केट को 27 से 31 मई तक पुनः बंद करने के आदेश दिए। लॉक डाउन की शर्तें शिथिल करते ही पिंपरी कैंप में भारी भीड़ उमड़ने लगी। खरीददारी के लिए आनेवाले लोग न सोशल डिस्टन्टिंग का अनुपालन कर रहे हैं न मास्क पहन रहे हैं। दुकानदारों की ओर से मनपा द्वारा तय की गई शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा। सम-विषम तारीखों के अनुसार कैम्प की दुकानें खोलने के निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा। इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है।

बेवजह घरों बाहर न निकलें- आयुक्त
पिंपरी में भाटनगर, बौध्दनगर, वैष्णदेवी माता मंदिर परिसर में कोरोना के मरीज मिले हैं। उसी में मार्केट में सोशल डिस्टन्टिंग का पालन नहीं किया जा रहा। इसके चलते मनपा आयुक्त ने पिंपरी कैम्प, शगुन चौक, कराची चौक, आर्य समाज चौक, साई चौक, गेलॉर्ड चौक, रमाबाई आंबेडकर चौक, डिलक्स चौक, संत गाडगे महाराज चौक परिसर की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह पाबंदी 31 मई तक लागू की गई है। बहरहाल कंटेन्मेंट जोन घोषित क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में लेकर एक अलग आदेश के जरिए मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें। बार बार अपील के बाद भी मात्र 20 से 30 फीसदी लोग ही मास्क पहन रहे हैं। मास्क अनिवार्यता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है।