सुप्रीम कोर्ट ने वकील पर लगाया 100 रुपया का हर्जाना और कही ‘बड़ी’ बात

0

नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम – सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 100 रुपये का हर्जाना लगाया है। याचिकाकर्ता वकील रीपक कंसल की ओर से दलील दी गई थी कि प्रभावशाली वकीलों और याचिकाकर्ताओं का मामला वरीयता के आधार पर लिस्ट होता है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाए कि वह किसी भी वकील या याचिकाकर्ता को वरीयता न दें।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि कुछ प्रभावशाली वकीलों और याचिकाकर्ताओं को रजिस्ट्री के अधिकारियों द्वारा वरीयता दी जाती है और उनका केस प्राथमिकता के आधार पर लिस्टिंग की जाती है। अदालत स मामले को लेकर काफी गंभीर हुआ और कहा कि बार के किसी मेंबर को इस तरह से रजिस्ट्री पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से कहा है कि आपको इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम आपके ऊपर निम्नतम हर्जाना लगा रहे हैं और 100 रुपया हर्जाना लगाते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज कर दी।

You might also like
Leave a comment