मराठा आरक्षण… नई नियुक्तियां रोकने के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 1 सितंबर को निष्कर्ष पर पहुंचेंगे
मुंबई. ऑनलाइन टीम – महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी। आज सोमवार को इस मसले पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त और 1 सितंबर की तारीख दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 25 अगस्त की सुनवाई में इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि यह मामला संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।
यह है पूरा मामला : बता दें कि 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसके तहत मराठाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। राज्य सरकार के इस फैसले की वैधता के खिलाफ बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। हालांकि, कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 16 फीसदी से घटाकर 12-13 फीसदी कर दी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया था।
तब तक कोई भर्ती नहीं : सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मराठा आरक्षण की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मसले की अगली सुनवाई तक राज्य सरकार कोई नई भर्ती नहीं करे। इस पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने पहले ही 15 सितंबर तक नई भर्तियां न करने का फैसला किया था।