सुप्रीम कोर्ट ने कहा-राजदीप सरदेसाई पर अवमानना का केस दर्ज नहीं, गलती से वेबसाइट पर दिखा

नई दिल्ली . ऑनलाइन टीम : सुप्रीम कोर्ट ने देर रात स्पष्ट किया कि उसकी वेबसाइट पर गलती से दिखाया गया है कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का एक मामला दर्ज किया गया है। यह अपने आप में पहला मामला है, जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो।
उच्चतम न्यायालय के उप-रजिस्ट्रार (जनसंपर्क) राकेश शर्मा ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय द्वारा पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू किए जाने के बारे में कुछ समाचार चैनलों आई खबर के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।’
खबरें आ रहीं थीं कि सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का मुकदमा दायर किया है। राजदीप की ओर से अदालती कार्यवाही के संबंध में किए गए ट्वीट के मामले में शीर्ष अदालत ने आस्था खुराना की याचिका पर यह कदम उठाया है। बाद में पता कि यह मामला न्यायपालिका के खिलाफ पिछले साल किए गए कुछ आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर सामने आया था और आस्था खुराना ने इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने पिछले साल सितंबर में शिकायत पर आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किए जाने को लेकर असहमति जताई थी।
राकेश शर्मा ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर मामला नंबर एसएमसी (सीआरएल) 02/2021 के संबंध में दिखाई गई स्थिति त्रुटिवश नजर आ रही है। इसे ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।’