तिरंगे पर थाली सजा कर खाया खाना, 6 गिरफ्तार
ऑनलाइन टीम. असम : राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला असम के बोंगाईगांव जिले की है।
टेंगनामारी गांव की रेजिना परवीन सुल्ताना के घर ईद की दावत थी। शुक्रवार को ये लोग तिरंगे को टेबल क्लॉथ के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो भी वायरल किया। इसके बाद पुलिस ने रविवार को रेजिना सहित पांच अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए मामला दर्ज कर लिया है।
बता दें कि मौलिक अधिकार संबंधी सेक्शन में संविधान कहता है कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और इसके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों व संस्थाओं का सम्मान करे। इनमें राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान भी शामिल हैं। इसके अलावा, द कॉन्स्टिट्यूशन (ऐप्लिकेशन टू जम्मू ऐंड कश्मीर) ऑर्डर 1954 में भी कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और संविधान के अपमान संबंधी मामलों में संसद के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार है।
प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नैशनल ऑनर ऐक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसी तरह, राष्ट्रगान को जान-बूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए समूह के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है। इस सजा के साथ जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जा सकता है।