INCOME TAX REFUND पाने का ‘यह’ है आसान तरीका, ऐसा किया तो सीधे अकाउंट में आएगा पैसा

0

नई दिल्ली : पुलिसनामा ऑनलाईन – मौजूदा वित्त वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 64,700 रुपए का रिफंड जारी किये है । यह रिफंड 1 अप्रैल से 18 जून के बीच किये गए । लेकिन अब आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स रिफंड के नियमों में बदलाव किये है । नए नियम के तहत आईटी डिपार्टमेंट केवल ई-रिफंड जारी कर रहा है । ऐसे में इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको एक काम करना होगा।

31 जुलाई : रिफंड भरने भरने की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन शुरू हो चुका है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है ।बैंक खाते से PAN को जोड़े टैक्स रिफंड पाने के लिए टैक्सपेअर्स को अपने बैंक अकाउंट को PAN से लिंक करना होगा। या बैंक खाता किसी भी रूप का हो सकता है । अगर आपने अपना बैंक अकाउंट PAN से लिंक नहीं किया है तो वो इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefilling.gov.in पर जाकर अकाउंट को PAN से लिंक कर सकते है ।

इस तरह सुरक्षित मिलेगा रिफंड
टैक्स रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा जो सुरक्षित है । आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है, जिसमे से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके है ।

ITR फॉर्म में हुआ बदलाव
पिछले साल के मुकाबले इस साल करदाताओं से आईटी रिटर्न फॉर्म में ज्यादा जानकारी मांगी गई है । इसके तहत करदाता के भारत में निवास करे दिनों की संख्या, अनलिस्टेड शेयरों की होल्डिंग और टीडीएस होने पर PAN जैसी नई जानकारी मांगी गई है ।

You might also like
Leave a comment