इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म 1 जून से बदल जाएगा, इससे मिलती है हर ट्रांजेक्शन की जानकारी

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टेक्सेस ने फॉर्म 26एएस नए बदलाव के सामने सामने लाया है। यह आपका सालाना टेक्स स्टेटमेंट है। आप अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते है। यह नया फॉर्म एक जून 2020 से लागू होगा।

जाने फॉर्म 26एएस के बारे में
इसमें आपके दवारा सरकार को दिए गए टैक्स की जानकारी होती है। रिफंड फाइल के लिए भी इसमें जानकारी होती है। बतौर कर्मचारी आपको समय समय पर इस फॉर्म को चेक करने की जरुरत पड़ती है। ट्रेसेस की वेबसाइट पर यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध है।

क्या हुआ बदलाव
अब इस फॉर्म में संपत्ति और शेयर लेनदेन की सुचना को भी हामिल किया गया है। फॉर्म को नया रूप भी दिया गया है। निश्चित वित्तीय लेनदेन, करो के भुगतान, किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड रिफंड से संबंधित या पेंडिंग प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है।

इनकम टैक्स की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते है
आप फॉर्म 26एएस को ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। इसके लिए आप इनकम टैक्स फाईलिंग की वेबसाइट पर लोग इन करे. माई अकाउंट ईयर सेक्शन में आप व्यू फॉर्म 26एएस टैब पर क्लिक करे. इसके बाद अब ट्रेसेस की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।

इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है।

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