लॉकडाउन 4 में पर्सनल गाड़ी से शहर या राज्य के बाहर जाने के जान ले क्या है नियम

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन  – कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए रविवार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है। चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार रेल और मेट्रो सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी। मॉल और रेस्टोरेंट भी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि खाने की होम डिलिवरी जारी रहेगी।

लॉकडाउन 4.0 में यात्रा पर सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन ये छूट कैसे लागू होगी, और काम कैसे करेगी ये तय करने का काम राज्य सरकारों को दे दिया है। जैसे की अगर किसी को लखनऊ से बनारस जाना है, तो यूपी सरकार इसके लिए गाइडलाइन तय करेगी। या फिर अगर किसी को नागपुर से पुणे जाना हो तो महाराष्ट्र सरकार इसके लिए गाइडलाइन बनाएगी। इसके साथ ही अगर किसी को बिहार से यूपी जाना है, तो इसके लिए यूपी और बिहार सरकार मिलकर योजना बनाएंगे।

इस लॉकडाउन के दौरान मेडिकल इमरजेंसी है तो ही हवाई यात्रा मुमकिन होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय से इजाज़त लेनी होगी।

सभी प्रदेशों को ये अधिकार है कि वह यह तय कर सकते हैं कि उस प्रदेश में कौन सी यात्री वाहन और बसें चलेंगी।

सभी प्रदेश मेडिकल प्रोफेशनल, नर्स, पैरमेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस को बिना रोक टोक के जाने देंगे। सभी राज्य खाली और सामान से भरे ट्रकों को आने-जाने देंगे।

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